भीड़ न जुटे, इसलिए एक व्यक्ति काे 6 बोतलें लेने की सुविधा दी, अब तक दो ही मिलती थीं
भूपेश सरकार ने 4 मई से शराब बिक्री को लेकर सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए
सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा
रायपुर. छत्तीगसढ़ में सोमवार से शराब दुकानों को खोलने की हरी झंडी मिल गई। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का भी ध्यान रखा जाएगा। होम डिलीवरी करने के साथ ही प्रति व्यक्ति 5000 एमएल (छह बोतल) शराब मिल सकेगी। अब तक यह लिमिट दो बोतलों की थी। इसको लेकर सभी जिलाें के कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास में रविवार को बैठक में शराब दुकानें खोलने पर मुहर लगा दी गई। दुकानें ग्रीन जोन के साथ ही रेड और ऑरेंज जोन में भी खोली जाएंगी। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा और हॉटस्पॉट और कोर जाेन से बाहर ही खुलेंगी। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक या फिर जिलों के लिहाज से लॉकडाउन के दौरान तय किया गया समय लागू होगा।
होम डिलीवरी पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज
वर्तमान में देशी और विदेशी शराब खरीदने की सीमा प्रति व्यक्ति 2 बोतल और बीयर खरीदने की सीमा 4 बोतल है। लाॅकडाउन के दौरान भीड़ में कमी लाने के लिए देशी-विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 एमएल और बीयर की 6 क्वार्टर बोतल ली जा सकेगी। हालांकि ग्राहक अगर दुकान पर विक्रय काउंटर से खरीदता है तो शराब 5000 एमएल मिल सकेगी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए शराब की होम डिलेवरी करने की छूट भी दी है। इसके लिए डिलवरी ब्वाय नियुक्त किया जाएगा। हालांकि होम डिलीवरी का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। डिलीवरी ब्वाय की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी करेगी और होम डिलीवरी का चार्ज भी वहीं तय करेगी। प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेगा।
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